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राजस्थान: रेव डांस पार्टी आयोजन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, पढ़ें खास रिपोर्ट

लाला रिसॉर्ट पर 21 सितम्बर की रात आयोजित रेव डांस पार्टी के लिए गैर कानूनी तरीके से फर्जी अनुमति जारी कराने का मामला सामने आया है।

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फोटो पत्रिका

पुष्कर। तत्कालीन उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल के फर्जी हस्ताक्षर करके नेडलिया गांव के निकट लाला रिसॉर्ट पर 21 सितम्बर की रात आयोजित रेव डांस पार्टी के लिए गैर कानूनी तरीके से फर्जी अनुमति जारी कराने का मामला सामने आया है। हालांकि मामले की गहनता से जांच के बाद ही इस गैर कानूनी काम में शामिल गिरोह का पर्दाफाश हो सकेगा। अधिकारी मित्तल सहित अन्य अधिकारियों ने इस पार्टी आयोजन की अनुमति जारी करने से साफ तौर पर इंकार किया है।

रेव पार्टी को लेकर आयोजक भव्य व्यास की ओर पुलिस में पार्टी आयोजन को लिए पुष्कर उपखंड अधिकारी कार्यालय से 18 सितम्बर को शर्तों के साथ अनुमति देना बताया गया। इस बारे में पत्रिका स्तर पर जांच पड़ताल की गई तो तत्कालीन एसडीएम गौरव मित्तल के फर्जी हस्ताक्षरों से पार्टी अनुमति जारी करने का मामला सामने आया।

जानकारी मिली है कि आवेदन मिलने पर तत्कालीन एसडीएम पुलिस थाने को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट तो मांगी थी। इस दौरान उनका स्थानांतरण हो गया तथा वे रिलीव भी हो गए। लेकिन अधिकारी मित्तल के स्तर पर किसी प्रकार की पार्टी अनुमति जारी नहीं की। तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान और वर्तमान एसडीओ गुरूरूप तंवर ने भी इस प्रकार की कोई अनुमति जारी करने से इंकार कर दिया है। पुलिस अधिकारी भी इस अनुमति की जांच करने में जुटे हैं। गहनता से पड़ताल के बाद ही फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पार्टी आयोजन की अनुमति की वैधता पर सवालिया निशान लग गया है।

ऐसे चला अनुमति लेने का खेल

लाला रिसॉर्ट में रेव पार्टी आयोजन को लेकर संचालक पूरण मल व आयोजक अजमेर निवासी भव्य व्यास के बीच दस रूपए के स्टाम्प पर 18 सितम्बर को एक करार साइन किया गया था। इसी दिन यह नोटेरी से तस्दीक भी कराके भव्य व्यास ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में पार्टी अनुमति का आवेदन कर दिया। तत्कालीन एसडीओ मित्तल के डिजीटल साइन के साथ यह पत्र जांच के लिए पुलिस थाने भिजवा दिया गया।

खास बात यह है कि पुलिस रिपोर्ट में 20 सितम्बर को दी गई पार्टी को अनुमत नहीं करना बताया गया। उपखंड कार्यालय से इस रिपोर्ट के आने से पहले की आयोजक भव्य व्यास के नाम से 18 सितम्बर को क्रमांक 2851 पर सशर्त पार्टी आयोजन की अनुमति जारी कर दी गई। एक ही दिन में पूरी कार्रवाई करके पार्टी आयोजन की अनुमति देना रिकार्ड पर आया है।

इनका कहना है…

पार्टी आयोजन की अनुमति मांगने का आवेदन प्राप्त होने पर मैंने पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगने का पत्र तो जारी किया था लेकिन पार्टी आयोजन करने के अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए।
गौरव मित्तल, तत्कालीन उपखंड अधिकारी, पुष्कर।

अनुमति जारी करने का क्षेत्राधिकार मेरे पास नहीं है। मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी तक ही नहीं है।

इंद्रजीत सिंह चौहान, तहसीलदार, पुष्कर।

मैंने 20 सितम्बर को ज्वाइन किया है। मुझे पार्टी आयोजन की अनुमति जारी करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

गुरूरूप तंवर, उपखंड अधिकारी पुष्कर।

जांच में प्रथम दृष्टया पार्टी की अनुमति एसडीएम कार्यालय से जारी होना बताया गया है लेकिन यह अनुमति एसडीएम के हस्ताक्षर से जारी की गई है या नहीं। इस बारे में तहकीकात की जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रामचन्द्र चौधरी, पुलिस उपअधीक्षक ग्रामीण।