
अलवर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। केस की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 जुलाई 2024 को टपूकड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई की रात उनकी 15 वर्षीय बेटी को आरोपी अरबाज पुत्र तौफीक अपने साथी के साथ बहला-फुसलाकर फरीदाबाद ले गया था।
वहां आरोपी ने तीन से चार दिन तक किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर बयान दर्ज किए और मामले की विस्तृत जांच के बाद अरबाज के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान और 30 दस्तावेज प्रस्तुत किए।
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश में उल्लेख किया कि पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है। ऐसे मामलों में कठोर दंड समाज को चेतावनी देने के लिए आवश्यक है। साथ ही, अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम संख्या-4) हिंमाकनी गौड़ ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए 47 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
Published on:
18 Nov 2025 11:53 am
बड़ी खबरें
View Allअलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
