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सरिस्का की सीमा अब डढीकर तक… होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट का क्या होगा

अलवर सरिस्का की सेंचुरी व क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (सीटीएच) के नए ड्राट को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा डढीकर तक आ गई है। इस क्षेत्र में शहर के नामचीन लोगों ने होटल, रेस्टोरेंट व रिसोर्ट बनाए हुए हैं।

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अलवर सरिस्का की सेंचुरी व क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (सीटीएच) के नए ड्राट को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा डढीकर तक आ गई है। इस क्षेत्र में शहर के नामचीन लोगों ने होटल, रेस्टोरेंट व रिसोर्ट बनाए हुए हैं। कुछ समूह यहां पांच सितारा होटल की चेन भी लाने की तैयारी में हैं। इस नए सीमांकन से ऐसे लोगों को झटका लगा है। यह सवाल खड़ा हो गया है कि इनका संचालन कैसे हो पाएगा?

सरिस्का की सेंचुरी व क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (सीटीएच) के नए ड्राट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरिस्का के वन क्षेत्र में 46 अतिरिक्त वन क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें डढीकर भी शामिल है। इसका 2808.73 हेक्टेयर एरिया आरक्षित वन क्षेत्र में आया है। ऐसे में कॉमर्शियल प्रतिष्ठान चिन्हित भूमि पर नहीं चल सकते। यहां दो दर्जन से अधिक बड़े प्रतिष्ठान हैं।

कुछ फार्म हाउस भी बनाए गए हैं। इन सभी कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों को यहां लॉन्च करने का अर्थ यही है कि सरिस्का की हरियाली दिखाकर पर्यटकों को होटलों में ठहराना है। ऐसे में इन सभी में अब नई सीमाओं से खलबली मची हुई है। हालांकि अभी प्रशासन आपत्तियों का निस्तारण करेगा, उसके बाद ही यह फाइनल होगा।

भविष्य में यहां टहला जैसी स्थिति हो सकती

सरिस्का से रिटायर्ड सहायक वन संरक्षक विनोद शर्मा कहते हैं कि टहला एरिया में इस समय 50 से अधिक होटल सीटीएच से एक किमी की परिधि में बने हैं, जिसका प्रशासन ने सर्वे करा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही हाल डढीकर में भी भविष्य में होगा। होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट की संया में इजाफा होता जाएगा और एक समय सेंचुरी सीमा पर होने के कारण प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ऐसे में 2808 हेक्टेयर में जो भी प्रतिष्ठान आए हैं, उन पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए।

सिलीसेढ़ व टहला में कब होगी कार्रवाई

सिलीसेढ़ व टहला में जिन कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों का प्रशासन ने सर्वे कराया है, उन पर कब कार्रवाई होगी? यह सवाल खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में यह प्रकरण आ चुका है और कोर्ट ने कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं, बावजूद इसके कुछ नहीं किया जा रहा।