
CG Dhan Kharidi: खरीफ वर्ष 2025 अंतर्गत किसानों को धान बेचने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान, वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफारवर्ड नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही के लिए 25 नवंबर तक अतिरिक्त समय का प्रावधान किया है। किसान इसके लिए अपने संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर पंजीयन और रकबा संशोधन करा सकते हैं।
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने तहसीलदारों सहित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवश्यक कार्यवाही की जाए। उल्लेखनीय है कि खरीफ वर्ष 2025 में एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक करने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 19 से 25 नवंबर तक एक सप्ताह अतिरिक्त समय का प्रावधान पोर्टल के तहसील लॉगिन में किया गया है।
किसानों को पंजीयन में किसी प्रकार की समस्या या तकनीकी समाधान की आवश्यकता हो तो एग्रीस्टेक हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कॉल कर सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। धान बिक्री से संबंधित किसी अन्य प्रकार की समस्या पर खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर कॉल कर के सहयोग लिया जा सकता है।
Updated on:
21 Nov 2025 05:05 pm
Published on:
21 Nov 2025 05:04 pm
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