
बरेली। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को थाना हाफिजगंज क्षेत्र में एक अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की। रिठौरा गांव में पप्पू कश्यप द्वारा करीब 4 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना अनुमति प्लाटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवाल खड़ी कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मणिकंदन ने बताया कि शिकायत मिलने पर आज सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार एवं प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि कॉलोनी का विकास बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के किया जा रहा है। टीम ने मौके पर ही बाउंड्रीवाल, कच्ची सड़कें एवं अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया।
बीडीए ने स्पष्ट किया है कि उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत किसी भी तरह की प्लाटिंग या निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना अनुमति बनाए गए किसी भी निर्माण या कॉलोनी का सीधा ध्वस्तीकरण किया जाएगा।
प्राधिकरण ने भूखण्ड खरीदने वालों को चेताया है कि भविष्य में परेशानी से बचने के लिए प्लॉट या भवन खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है, अन्यथा कार्रवाई का पूरा जिम्मा संबंधित निर्माणकर्ता का होगा। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी संख्या में लोग जमा हो गए। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा अभियान शांतिपूर्वक संपन्न कराया।
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Published on:
20 Nov 2025 05:59 pm
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