
बरेली। अब सड़कों पर एंबुलेंस का रास्ता रोकना भारी पड़ेगा। शाहजहांपुर की हालिया घटना के बाद बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने रेंज के सभी जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले किसी भी वाहन चालक पर तुरंत 10 हजार रुपये का चालान किया जायेगा।
हालांकि यह नियम पहले भी था, लेकिन सख्त प्रवर्तन न होने से लोग एंबुलेंस को रास्ता देने में लापरवाही बरतते थे। शाहजहांपुर में एक कार चालक ने कई मिनटों तक एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। इसी घटना के बाद डीआईजी ने पूरे रेंज में इसे कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया।
डीआईजी के आदेश के अनुसार अब एंबुलेंस चालक भीड़भाड़ वाले चौराहों, जाम या सड़क पर मार्ग अवरुद्ध करने वाले वाहनों की वीडियो और फोटो बनाकर ट्रैफिक पुलिस को भेज सकते हैं। इन वीडियो या फोटो के आधार पर भी दोषी वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। चालक स्वयं निकलने की जल्दी में रहते हैं और एंबुलेंस के ब्लू लाइट और सायरन को भी नजरअंदाज कर देते हैं। कई एंबुलेंस मरीजों को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाने के दौरान जाम में फंसकर दम तोड़ चुकी हैं। यह अभियान अब ऐसी घटनाओं पर नकेल कसने की तैयारी है।
बरेली ट्रैफिक पुलिस इस आदेश को लागू करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू करेगी। पहले कुछ दिनों तक लोगों को समझाया जाएगा, जागरूकता बढ़ाई जाएगी और फिर लगातार कार्रवाई शुरू होगी। डीआईजी साहनी ने कहा कि एंबुलेंस को रास्ता रोकना गंभीर अपराध है। अब भारी जुर्माना लगेगा। लोग एंबुलेंस देखते ही तुरंत सीधा रास्ता दें। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रैफिक विभाग को निर्देशित किया गया है कि पूरे शहर में निगरानी बढ़ाई जाए और एंबुलेंस को कहीं भी फंसने न दिया जाए।
इस अभियान का उद्देश्य सड़क पर मानवीयता और चेतना को बढ़ाना है। एंबुलेंस में मरीज की सांसें चल रही होती हैं। ऐसे समय में रास्ता रोकना जीवन से खिलवाड़ माना जा रहा है। डीआईजी ने कहा कि अब कड़े जुर्माने से लोग जिम्मेदारी समझेंगे और दूसरों की जिंदगी बचाने में सहयोग करेंगे।
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Updated on:
21 Nov 2025 07:21 pm
Published on:
21 Nov 2025 07:20 pm
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