
बरेली। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए ने सख्त कदम उठाया है। थाना कोतवाली और बिथरी चैनपुर इलाके में चल रहे दो अवैध निर्माण को बीडीए की टीम ने शुक्रवार का मौके पर पहुंचकर सील कर दिया। यह कार्रवाई विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कानून की कड़ी चेतावनी है।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि रामपुर बाग इलाके में गोपाल दत्त द्वारा लगभग 250 वर्ग मीटर में व्यवसायिक भवन का निर्माण चल रहा था। वहीं, ग्राम उड़ला जागीर में हाजी जहीरउद्दीन द्वारा लगभग 80 वर्ग मीटर में चार व्यवसायिक दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा था। दोनों ही निर्माण कार्य बिना प्राधिकरण की अनुमति के किए जा रहे थे।
बीडीए की टीम में सहायक अभियन्ता गजेन्द्र शर्मा और अवर अभियन्ता सुरेन्द्र द्विवेदी व सीताराम के नेतृत्व में प्रवर्तन दल मौके पर पहुंचा और तुरंत सील-बंदी की कार्रवाई की। अधिकारीयों ने बताया कि नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है। बीडीए ने जनता से अपील की है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी सभी दस्तावेज़ अवश्य जाँच लें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खरीदी जा रही संपत्ति पूरी तरह से प्राधिकरण से स्वीकृत और वैध है।
बीडीए अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति के निर्माणों के खिलाफ यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी और कोई भी निर्माण कानून की उपेक्षा करके नहीं चल पाएगा। अधिकारीयों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसी किसी भी अनधिकृत निर्माण गतिविधि पर पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में यह कार्रवाई सख्त संदेश देती है कि अब कोई भी अवैध निर्माण प्राधिकरण की नजर से बचकर नहीं चलेगा।
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Updated on:
31 Oct 2025 09:24 pm
Published on:
31 Oct 2025 08:27 pm
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