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फय्याज़ केयर हॉस्पिटल पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, 1.61 लाख जुर्माना न भरने पर कराई एफआईआर, जानें पूरा मामला

मिनी बाईपास रोड पर नगर निगम की सड़क को क्षतिग्रस्त करने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वार्ड-29 रहपुरा चौधरी के इलाके में स्थित फय्याज़ अस्पताल के प्रबंधक ने सड़क पर खुदाई कर नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था।

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फय्याज केयर अस्पताल और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। मिनी बाईपास रोड पर नगर निगम की सड़क को क्षतिग्रस्त करने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वार्ड-29 रहपुरा चौधरी के इलाके में स्थित फय्याज़ केयर हॉस्पिटल के प्रबंधक ने सड़क पर खुदाई कर नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था। अब इस मामले में नगर आयुक्त के आदेश के बाद इज्जतनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इस कार्रवाई से न केवल सड़क खराब हुई, बल्कि नगर निगम को आर्थिक नुकसान भी हुआ। नगर आयुक्त के आदेश पर अस्पताल प्रबंधक पर 1,61,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और इसे 17 सितंबर 2025 तक नगर निगम कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया था।

लेकिन अस्पताल प्रबंधक ने अब तक जुर्माना जमा नहीं किया, जिसके चलते नगर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए मामले को पुलिस के पास भेजा। नगर निगम के अवर अभियंता अनुराग कमल ने इज्जतनगर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं के तहत फय्याज़ केयर हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

नगर निगम ने यह भी साफ किया है कि सड़क और अन्य नगर संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि यह सिर्फ जुर्माना नहीं है, बल्कि नगर निगम की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नगर निगम प्रशासन अब मामले पर पैनी नजर रखे हुए है और आवश्यकतानुसार आगे भी कानूनी कार्रवाई करेगा।

वहीं फय्याज़ केयर हॉस्पिटल के मालिक शाहबाज अली ने बताया कि अस्पताल के सामने की सड़क काफी खराब थी और मरीजों को आने-जाने में काफी दिक्कत होती थी। इस कारण उन्होंने सड़क की मरम्मत अपने खर्च पर करवाई।


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