
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया कि वे तीन हफ्तों के भीतर वायु प्रदूषण से निपटने की योजना पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह योजना सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले मांगी है, जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पदों को लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यों की खिंचाई की।पीठ ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों को तीन माह में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्त पदों को भरने को कहा। इसके साथ ही सीएक्यूएम और सीपीसीबी को भी अपने यहां रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए। हालांकि अदालत ने पदोन्नति के पदों को भरने के लिए छह महीने का समय दिया है। गौरतलब है कि सीएक्यूएम केंद्र द्वारा गठित वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य एनसीआर (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल) में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन और सुधार करना है। पीठ इन प्राधिकरणों में रिक्त पदों को भरने से संबंधित एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
कुछ किसानों को गिरफ्तार कर कड़ा संदेश दिया जाए
पीठ ने सर्दियों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पंजाब सरकार से पूछा कि पराली जलाने वाले कुछ किसानों को गिरफ्तार क्यों न किया जाए? ताकि सख्त संदेश दिया जा सके। पीठ ने पंजाब सरकार की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा से कहा, आप खुद फैसला लीजिए, नहीं तो हमें आदेश जारी करना पड़ेगा। सीजेआइ ने सवाल किया कि पराली जलाने वाले किसानों को जेल भेजने और उन पर जुर्माना लगाने में हिचक क्यों हो रही है? किसान विशेष हैं और हम उनकी वजह से भोजन करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पर्यावरण की रक्षा न हो। अगर कुछ लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, तो इससे सही संदेश जाएगा।
कहां-कैसा है प्रदूषण का स्तर
शहर एक्यूआइ श्रेणी
नई दिल्ली 114 मध्यम
मुंबई 44 अच्छा
कोलकाता 42 अच्छा
बैंगलोर 55 संतोषजनक
चेन्नई 62 संतोषजनक
हैदराबाद 77 संतोषजनक
अहमदाबाद 58 संतोषजनक
जयपुर 102 मध्यम
भोपाल 47 अच्छा
Published on:
18 Sept 2025 12:41 am
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