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MP में बुलडोजर एक्शन…. हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण जमींदोज

MP High Court: अवैध दुकानों पर प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की। बुलडोजर चला, डेढ़ घंटे में पूरा अतिक्रमण ढहा दिया गया।

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भिंड

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Akash Dewani

Nov 13, 2025

bulldozer action illegal shops demolished mp high court alampur

illegal shops demolished on mp high court order in alampur (फोटो- सोशल मीडिया)

Bulldozer Action: भिंड के आलमपुर नगर परिषद कार्यालय के सामने अतिक्रमण कर बनाई 15 दुकानों को हाईकोर्ट (MP High Court) के आदेश पर प्रशासन ने बुधवार को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर ने डेढ़ घंटे की कार्रवाई में दुकानों को तोड़कर सामान दबोह थाना परिसर में रखवाया है।

भारी पुलिस बल था तैनात, डेढ़ घंटे में पूरी हुई कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान किसी तरह के विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में दबोह, आलमपुर और लहार थाने का भारी पुलिसबल तैनात रहा। बता दें आलमपुर में नगर परिषद के ठीक सामने सर्वे कमांक 759/1 पर अवैध अतिक्रमण कर 15 दुकानों का निर्माण किया गया था। दबोह निवासी उमाशंकर कौरव अवैध निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने पिटीशन दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राजस्व रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण में बनीं दुकानों को ढहाने के लिए आठ साल पूर्व आदेश जारी किया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन कार्रवाई करने में बेबस साबित हुआ।

कोर्ट की फटकार के बाद एक्टिव हुआ प्रशासन

कोर्ट की फटकार के बाद बुधवार को तहसीलदार दीपक शुक्ला, नगर परिषद सीएमओ अतुल रावत दलबल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे। अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आलमपुर थाना प्रभारी रवि उपाध्याय, दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा और लहार थाने का बल तैनात किया गया। प्रशासन ने सुबह दस से 11.30 बजे तक सभी दुकानों को ढहा दिया।

एक ही व्यक्ति की थी 13 दुकानें

नगर परिषद आलमपुर ने तेजबहादुर सिंह चौहान को एक दिन पूर्व नोटिस जारी किया था। सभी दुकानें तेजबहादुर की बताई जा रही हैं। जिसमें से एक दुकान में डयेरी और दूसरी में माल गोदाम संचालित हो रहा था। वहीं अन्य 13 दुकान खाली पड़ी थीं। नोटिस के बाद दोनों ही दुकानों को खाली कर दिया गया था। तहसीलदार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।