
फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News:एमपी के भोपाल शहर की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के अनुसार अब शहर में किराये से रहने वाले, पेइंग गेस्ट, छात्रावासों के विद्यार्थी, घरों में काम करने वाले नौकर सहित किसी भी प्रकार से अस्थायी रूप से ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को अनिवार्य रूप से देनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि भोपाल संवेदनशील शहरों में से एक है और जहां बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आते-जाते रहते हैं। कई बार इस आवागमन की आड़ में आपराधिक तत्व, कट्टरपंथी संगठन या अवैध प्रवासी भी शहर में प्रवेश कर लेते हैं जो शहर की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। मकान मालिक, पीजी संचालक और हॉस्टल प्रबंधन को किरायेदारों और रहवासियों का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में जमा करना होगा। होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और रिसोर्ट संचालक भी अपने यहां ठहरने वाले प्रत्येक मुसाफिर का पूरा रेकॉर्ड रखकर पुलिस को उपलब्ध कराएंगे।
शहर में बढ़ते सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के बीच आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार शहर में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथयात्रा, घेराव या ज्ञापन जैसे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र ने जारी इस आदेश में कहा गया है कि शहर में विभिन्न समुदायों, संगठनों, राजनीतिक दलों और समितियों द्वारा नियमित रूप से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आयोजन अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, जहां बड़ी संख्या में नागरिकों का आवागमन रहता है।
ऐसे में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और यातायात विभाग को पहले से तैयारी करने का अवसर मिलना बेहद आवश्यक है। आदेश में स्पष्ट है कि बिना अनुमति या पूर्व सूचना के किसी भी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शन जन-जीवन में व्यवधान पैदा कर सकता है और कभी-कभी हिंसक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
Published on:
17 Nov 2025 12:56 pm
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