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भोपाल में बिना ‘परमिशन’ नहीं कटेंगे ‘पेड़’, नियम तोड़ने पर होगी ‘जेल’

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना परमिशन पेड़ काटने पर सख्त रवैया अपनाया जाएगा।

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MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना अनुमति पेड़ काटने पर जेल जाना पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद नगर निगम ने भी सख्ती दिखाई है। कमिश्नर संस्कृति जैन ने पेड़ काटने की अनुमति शाखा की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले ली है।

दो इंजीनियर सस्पेंड

कोलार इलाके में सीएम इंफ्रा के तहत बनाई जा रही सीसी रोड के काम में लापरवाही बरती गई। जानकारी सही नहीं दिए जाने पर जोन नंबर 18 के प्रभारी सहायक यंत्री (यांत्रिक) मनीष सिंह एवं उपयंत्री (यांत्रिक) हर्षदीप सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, कार्यपालन यंत्री कोलार एस.के. राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि निर्माणाधीन सड़क की कोर कटिंग की जांच कराई जाए।

दरअसल, नगर निगम आयुक्त ने गुरुवार को आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक ली थी। जिसमें यांत्रिक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नाराजगी जताई गई और कार्यों में सुधार लाने के लिए वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

बिना अनुमति नहीं कटेंगे पेड़

कमिश्नर संस्कृति जैन ने नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति शहर में कहीं भी पेड़ों की कटाई-छंटाई न होने दी जाए। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के वृक्षों की कटाई-छंटाई करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है।