
प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: अब मकान-दुकान एक साथ रहेंगे। घरों में खुले कार्यालय और दुकानों को मंजूरी होगी। टीएंडसीपी ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। भूमि विकास नियम 2012 के नियम 36 में बदलाव कर मिक्स लैंड यूज व ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को शामिल किया है, जबकि नियम 37 में बदलाव कर आवासीय में विद्युत, तेल, जल अन्य मशीनी शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला प्रावधान हटा दिया। यानी आगामी समय में आपको अपने मोहल्ले, कॉलोनी, क्षेत्र में मशीन से चलने वाले नए उद्योग नजर आ सकते हैं।
नियमों में बदलाव शासन की ओर से किए गए हैं। आगामी अनुमतियां इसके माध्यम से ही दी जाएगी। - श्रीकांत बनोठ, आयुक्त सह संचालक, टीएंडसीपी कोट्स
-नियम 36 में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को जोड़ा गया है। ये क्षेत्र मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे मेट्रो कॉरिडोर के आसपास विकसित किए जाएंगे, जहां उच्च घनत्व वाले आवासीय और मिश्रित उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
-टीओडी क्षेत्र बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे और लोगों को सार्वजनिक परिवहन के पास रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा। इन क्षेत्रों में ऊंचा एफएआर उपयोग होने से ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिलेंगी।
Published on:
17 Nov 2025 10:29 am
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