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Rajasthan: 11,838 उप प्राचार्यों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, जल्द करना होगा यह काम, आदेश जारी

नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यग्रहण कराने से पहले देखें कि पदोन्नत कार्मिक पूर्व जारी विभागीय निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं।

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Rajasthan Education Department

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

बीकानेर। विभागीय पदोन्नति के बाद 11,838 उप प्राचार्यों को फिलहाल यथास्थान कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। पदोन्नत उप प्राचार्यों को 7 अक्टूबर तक ऑफलाइन कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। अन्य स्कूलों में स्थानांतरण के लिए अलग आदेश बाद में जारी होंगे।

नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश

इसके साथ ही पदोन्नति त्याग की सूचना नियंत्रण अधिकारी को देने का निर्देश भी दिया गया है। नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यग्रहण कराने से पहले देखें कि पदोन्नत कार्मिक पूर्व जारी विभागीय निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं। यदि किसी कार्मिक को 1 जून 2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने के कारण प्रथम बार पदोन्नति दी जा रही है, तो उनका वेतन कार्मिक विभाग के 16 मार्च 2023 के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के जिलाध्यक्ष सीताराम डूडी के नेतृत्व में राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को शिक्षकों की 25 सूत्रों मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने बताया कि ज्ञापन में जिला एवं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलनों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करने, स्थाई तबादला नीति बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की डिजायर प्रथा को बंद करने की मांग की गई।

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अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की पांच एवं वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की तीन सत्रों की बकाया पदोन्नति जल्द करवाने, शिक्षक सम्मान समारोह की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने, समग्र शिक्षा विभाग के कार्यालय के 1382 पदों का परिणाम जल्द जारी करने सहित कई मांगों को इसमें शामिल किया गया है।