5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

RTE Admission 2025: बड़ी खुशखबरी… 1 जनवरी से शुरू होगी आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया, देखें Details

RTE Admission 2025: लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification
आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया एक जनवरी से होगी शुरू (photo-patrika)

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया एक जनवरी से होगी शुरू (photo-patrika)

RTE Admission 2025: लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है। इसके लिए प्रदेश के समस्त कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन आरटीई पोर्टल के माध्यम से संपन्न होगी।

जारी आदेश के अनुसार, स्कूल प्रोफाइल अपडेट 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद आरक्षित सीटों का प्रकटीकरण 1 जनवरी से 7 फरवरी तक किया जाएगा। आरटीई के तहत छात्र पंजीयन और नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसके बाद लॉटरी आधारित सीट आवंटन 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच किया जाएगा। चयनित बच्चों का स्कूलों में दाखिला 1 मई से 30 मई 2026 तक कराया जाएगा।

प्रक्रिया की समय-सारिणी

  • स्कूल प्रोफाइल अपडेट 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक
  • सीट प्रकटीकरण 1 जनवरी से 7 फऱवरी 2026 तक
  • छात्र पंजीयन 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक
  • नोडल वेरिफिकेशन 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक
  • लॉटरी आवंटन 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक
  • स्कूल दाखिला 1 मई से 30 मई 2026 तक

शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के सत्यापन के भी निर्देश

संचालनालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही, प्रचार-प्रसार, आवेदन समीक्षा और आवंटन प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2025-26 की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन भी समानांतर रूप से करने को कहा गया है। आदेश में संबंधित विभागों को तैयारी समय पर पूर्ण करने और पोर्टल में त्रुटिरहित प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।