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New Bank Rules: क्या बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य हो गया है? आज से बदल गए हैं नियम, आपके लिए जानना जरूरी

New Bank Rules: डिपॉजिट अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी सर्विस में अब हर ग्राहक को नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी। ग्राहक अब अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Nov 01, 2025

New Bank Rules

बैंक नॉमिनेशन से जुड़े नियम बदल गए हैं। (Gemini)

New RBI Rules: बैक अकाउंट में नॉमिनेशन से जुड़े नियम आज 1 नवंबर 2025 से बदल गए हैं। इसमें जमा खातों, लॉकर्स और सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं के लिए एक समान नॉमिनेशन प्रक्रिया तय की गई है। RBI ने 28 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा था कि बैंकिंग कंपनियां (नामांकन) नियम, 2025 और बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नई व्यवस्थाएं 31 पुराने सर्कुलर्स को बदल देंगी। नए नियमों के तहत आप अधिकतम चार नॉमिनी व्यक्ति जोड़ सकेंगे। आप इन चारों को एक साथ नामित कर सकते हैं या उत्तराधिकार का क्रम तय कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाना और किसी आकस्मिक स्थिति में कानूनी वारिसों को धन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

हर ग्राहक को नॉमिनेशन की सुविधा देना अनिवार्य

संशोधित नियमों के अनुसार, अब बैंकों को अपने हर ग्राहक को नॉमिनेशन की सुविधा देना अनिवार्य होगा। चाहे वह जमा खाता हो, लॉकर हो या सेफ कस्टडी सर्विस, सभी में नॉमिनेशन की सुविधा होगी। RBI ने कहा कि बैंकों द्वारा ग्राहकों को नॉमिनेशन के उद्देश्य और लाभ स्पष्ट रूप से समझाने होंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य प्रक्रियात्मक देरी को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि वैध उत्तराधिकारियों को उनका अधिकार समय पर मिल सके।

नॉमिनेशन अनिवार्य नहीं, लेकिन लिखित घोषणा जरूरी

RBI ने स्पष्ट किया है कि हर ग्राहक को नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी, लेकिन नॉमिनी बनाना पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा। यदि कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं चुनना चाहता है, तो उसे अपने इस फैसले की एक लिखित घोषणा देनी होगी। अगर ग्राहक ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो बैंक को इस इनकार का उल्लेख अपने आंतरिक रिकॉर्ड में करना होगा।
RBI ने यह भी साफ किया है कि कोई भी बैंक केवल इसलिए खाता खोलने से इनकार या देरी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राहक ने नॉमिनी नहीं बताया है, बशर्ते खाता खोलने की अन्य सभी शर्तें पूरी हों।

तीन दिन में पूरा करना होगा नॉमिनी से जुड़ा काम

नए दिशा-निर्देशों के तहत बैंकों को नॉमिनेशन से संबंधित सभी अनुरोध तीन कार्यदिवस के भीतर पूरे करने होंगे। बैंक को ग्राहक का नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन, संशोधन या रद्दीकरण तीन दिनों में पूरा करना होगा। यदि नॉमिनेशन फॉर्म अधूरा है या उसमें त्रुटि है, तो बैंक को तीन कार्यदिवस के भीतर लिखित रूप में ग्राहक को कारण बताकर सूचित करना होगा। RBI ने कहा कि यह व्यवस्था दक्षता, पारदर्शिता और ग्राहक के भरोसे को बढ़ाने के लिए की गई है।

पासबुक और रसीदों पर दिखेगा नॉमिनेशन का स्टेटस

अब बैंकों को ग्राहक की पासबुक, एफडी जमा रसीद और खाते के विवरण में नॉमिनेशन स्टेटस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। जहां नॉमिनी दर्ज हो गया है, वहां “Nomination Registered” लिखा होना चाहिए और साथ ही नॉमिनी व्यक्ति का नाम भी लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा, RBI ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों में नॉमिनेशन सुविधा और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएं।

प्रोपराइटरशिप खातों पर भी मिलेगी सुविधा

नए स्ट्रक्चर की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अब यह नियम एकल Proprietorship खातों पर भी लागू होंगे। इससे छोटे व्यापारियों को भी वही सुरक्षा और स्पष्टता मिलेगी, जो व्यक्तिगत ग्राहकों को प्राप्त होती है।