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‘छतरपुर विश्विद्यालय’ के कुलगुरु होंगे डॉ. राकेश सिंह कुशवाह, राज्यपाल ने की नियुक्ति

MP News: यह नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 28 नवंबर को मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52(1) के तहत जारी अधिसूचना के बाद की गई।

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(Photo Source - Patrika)

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MP News: मध्यप्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के नए कुलगुरु के रूप में डॉ. राकेश सिंह कुशवाह की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है।

यह नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 28 नवंबर को मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52(1) के तहत जारी अधिसूचना के बाद की गई। डॉ. कुशवाह जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में प्रोफेसर एवं कुलसचिव के पद पर कार्यरत थे। उनकी सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार रहेंगी।

गौरतलब है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शुभा तिवारी को विभिन्न अनियमिताओं एवं शिकायतों के चलते राज्यपाल के आदेश पर मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है। उक्त खाली पद पर आगामी आदेश तक डॉ. कुशवाहा की नियुक्ति की गई है।

लागू की गई धारा

बता दें कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं, कुप्रबंधन की शिकायतों के बाद राज्य शासन ने धारा 52 लागू कर दी। साथ ही विश्वविद्यालय कार्यपरिषद भंग कर कुलपति शुभा तिवारी के सभी प्रशासनिक अधिकार अपने अधीन ले लिए गए।

विश्वविद्यालय में धारा 52 तब लागू की जाती है, जब विश्वविद्यालय की स्थिति असामान्य हो जाती है और शासन को प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस होती है। वर्तमान कुलपति शुभा तिवारी अब अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगी।