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बागेश्वर धाम की वजह से रेलवे ने लाया नया नियम, मिनट के हिसाब से लगेगा जुर्माना

New Railway Rule: चेन पुलिंग को लेकर रेलवे अब बेहद सख्त हो गया है। बिना वजह ट्रेन रोकना अब आपको महंगा पड़ेगा। बागेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा चेन पुलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह नया नियम लागू किया गया है।

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new railway rule chain pulling per minute fine bageshwar dham

chain pulling per minute fine as new railway rule (फोटो- Patrika.com)

Bageshwar Dham: यात्रियों द्वारा ट्रेन की अलार्म चेन खींचकर गाड़ी रोकने की बढ़ती समस्या अब रेलवे के लिए गंभीर सिरदर्द बन चुकी है। छतरपुर जिले के दुरियागंज रेलवे स्टेशन पर यह समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। रेलवे ने अब इसे रोकने नया सख्त नियम (new railway rule) लागू किया है, जिसके तहत अब बिना किसी आपातकालीन कारण चेन खींचने वाले यात्रियों को केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि ट्रेन रुकने से हुआ खर्च भी चुकाना होगा।

ये लगेगा जुर्माना

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत तय डिटेंशन चार्ज के अनुसार ट्रेन के प्रत्येक मिनट (Per Minute Fine) के ठहराव पर 8000 रुपए वसूले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई ट्रेन पांच मिनट के लिए रुकी, तो दोषी यात्री पर कुल 41000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यदि ट्रेन रुकने के कारण अन्य ट्रेनों का भी डिटेंशन हुआ, तो यह राशि 1 लाख तक पहुंच सकती है। यात्री को 1000 रुपए बेसिक जुर्माना भी देना होगा।

बागेश्वर धाम में ज्यादा समस्या

रेलवे अधिकारियों के अनुसार दुरियागंज स्टेशन पर यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। बागेश्वर धाम जाने वाली ट्रेनों में बिना स्टॉपेज चेन पुलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे न केवल ट्रेनें समय पर नहीं चल पाती, बल्कि रेलवे को हर रुकावट पर लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है।

चला रहे जागरूकता अभियान

पीआरओ मनोज सिंह ने बताया, रेलवे प्रशासन ने चेन पुलिंग (chain pulling) रोकने जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया है। स्टेशन पर घोषणाएं, पोस्टर और स्टाफ की निगरानी के माध्यम से यात्रियों को इस नियम के प्रति सचेत किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है, इससे चेन पुलिंग की घटनाओं में कमी आएगी और ट्रेनें समय पर चलेंगी। यात्री भी अब ट्रेन में यात्रा करते समय सावधान रहें। बिना आपातकालीन कारण चेन खींचना अब महंगा पड़ने वाला है।