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खजुराहो के मंदिर में 20 रुपए के जूस की बोतल के वसूले 50 रुपए, फोरम ने 5 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने का दिया आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने खजुराहो के मंदिर में खाने पीने की वस्तुओं पर ओवर चार्जिंग किए जाने के मामले में अहम फैसला दिया है। फोरम ने कहा कि एमआरपी से अधिक पैसा वसूल करना अनुचित व्यापार में आता है।

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District Consumer Disputes Redressal Commission

District Consumer Disputes Redressal Commission

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने खजुराहो के मंदिर में खाने पीने की वस्तुओं पर ओवर चार्जिंग किए जाने के मामले में अहम फैसला दिया है। फोरम ने कहा कि एमआरपी से अधिक पैसा वसूल करना अनुचित व्यापार में आता है। परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार रुपए दिए जाएं। फोरम में केस लडऩे के खर्च के रूप में 1 हजार रुपए देने होंगे।

दरअसल मनोज उपाध्याय 15 अगस्त 2024 को खजुराहो मंदिर घूमने गए थे। मंदिर में प्रवेश के लिए 35 रुपए का टिकट खरीदा। मंदिर के अंदर बाहर की खाने-पीने की वस्तुत प्रतिबंधित है। इसलिए अंदर कुछ नहीं ले जा सके। मंदिर के अंदर खुले अरोमा कैफे से रियल पैक्ड जूस की बोतल खरीदी। इस पर 20 रुपए एमआरपी दर्ज थी, लेकिन बोतल 50 रुपए में दी। इसका बिल भी दिया। एमआरपी से 30 रुपए अधिक वसूल किए गए। एमआरपी से अधिक पर सामान बेचने का विरोध भी किया, लेकिन पैसे कम नहीं किए। इसके बाद ग्वालियर के उपभोक्ता फोरम में वाद पेश किया। अरोमा कैफे व आर्केलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया। ऑर्केलॉजी ने अपने जवाब में कहा कि कैफे वाले को ओवर चार्जिंग किए जाने के मामले में चेतावनी जारी की गई है। जबकि अरोमा कैफ की ओर से जवाब दिया कि वह रिटेल शॉप नहीं है। यह कैफे है और 5 स्टार होटल की सेवाएं देता है। इसलिए सेवा में कोई कमी नहीं की है। इसलिए वाद को खारिज किया जाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने पीडि़त को 5 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। केस लडऩे के 1 हजार रुपए अलग से देने होंगे। 6 हजार रुपए का 45 दिन में भुगतान करना होगा।