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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, देने होंगे ये 3 डॉक्यूमेंट्स

MP News: गलत जानकारी देने वालों पर जुर्माना या कारावास दोनों का दंड लगाया जा सकता है...

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। यह अभियान 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। विशेष रूप से उन नागरिकों को मौका दिया जा रहा है जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे हैं। हालांकि, गलत जानकारी देने वालों पर जुर्माना या कारावास दोनों का दंड लगाया जा सकता है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने संभागायुक्त व कलेक्टर से भी चर्चा की। झा ने बताया कि कोई भी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर वर्ष 2003 की मतदाता सूची देख सकता है। बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर तीन बार मतदाताओं का सत्यापन करें।

इन तरीखों को होगी प्रकिया

बीएलओ को प्रशिक्षण- 3 नवंबर तक

बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे- 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक

मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन- 9 दिसंबर

दावा-आपत्तियां प्राप्त करना- 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक

दस्तावेज़ सत्यापन- 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 7 फरवरी 2026