
सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को साथ ले जाती पुलिस (फोटो-पत्रिका)
हनुमानगढ़। नाबालिग लड़की के अपहरण व उससे बलात्कार के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण प्रथम ने गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया। उसको 20 साल कारावास तथा 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार 12 अक्टूबर 2021 को हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया कि 11 अक्टूबर की रात्रि को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को आरोपी त्रिलोक माली (25) पुत्र गिरधारीलाल निवासी चक ज्वालासिंहवाला, हनुमानगढ़ बहलाकर ले गया। अगली सुबह परिवार के लोग उठे तो उसकी पुत्री गायब थी।
परिवार के लोगों ने जब तलाश एवं पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी त्रिलोक माली उसकी पुत्री को भगा ले गया है। पुत्री घर से जाते समय 10 हजार रुपए की नकदी, सोने की बालियां व लॉकेट भी साथ ले गई। त्रिलोक बदमाश प्रवृत्ति का है जो पहले से उसकी पुत्री पर बुरी नजर रखता था। उसे कई बार समझाया, इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।
पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। किशोरी को दस्तयाब किया तथा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसको 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी दोषी करार देकर सजा सुनाई।
Published on:
21 Nov 2025 06:00 am
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