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Rajasthan: नगर पालिका ने पार्षद के ही प्लॉट का जारी कर दिया फर्जी पट्टा, हैरतअंगेज मामला आया सामने

संगरिया नगर पालिका से पार्षद एवं बार संघ अध्यक्ष के प्लाट का फर्जी तरीके से जयपुर की महिला के नाम पट्टा जारी होने का मामला सामने आया है। यह मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि जिस नगर पालिका से अनिल फोबिया पार्षद हैं, उसी नगर पालिका ने उनके जमीन का फर्जी पट्टा जारी कर दिया।

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Sangariya

संगरिया वार्ड 26 स्थित प्लॉट जिसका फर्जी पट्टा नगर पालिका ने जारी किया। (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। संगरिया नगर पालिका के वार्ड 27 से पार्षद एवं बार संघ अध्यक्ष अनिल भोबिया ने पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके स्वामित्व वाले भूखंड का कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नगर पालिका कर्मचारियों ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टा जारी कर दिया। मामला अब न्यायालय में पहुंच गया है।

प्रकरण के अनुसार पार्षद अनिल भोबिया ने सिविल न्यायाधीश की अदालत में वाद दायर कर बताया कि वह इकरारनामा के माध्यम से हनुमान नगर वार्ड 26 महावीर दल धर्मशाला के पास स्थित भूखंड संख्या 62 और 63 के वैध स्वामी आधिपत्य धारक हैं। जब उन्होंने इन भूखंडों का पट्टा बनवाने के लिए नगर पालिका में आवेदन दिया तो पता चला कि पालिका के कर्मचारियों ने भूखंड का पट्टा किरण कयाल पत्नी अनिल कयाल निवासी जयपुर के नाम पहले से जारी किया है।

न दस्तावेज, न आधिपत्य फिर भी पट्टा जारी

भोबिया का कहना है कि किरण कयाल के पास भूखंड स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है और न ही उन्होंने कभी इस संपत्ति पर आधिपत्य रखा। हनुमानगढ़ निवासी निरंजन कुमार ने कूटरचित कागजों से नगर पालिका कार्मिकों को दिग्भ्रमित कर दिया कि प्लॉट उनके पास है। इसपर नगर पालिका कर्मचारियों ने कथित मिलीभगत कर गलत तरीके से पट्टा जारी किया। जिसे जयपुर निवासी किरण कयाल ने खरीदकर अपने पुत्र को पॉवर ऑफ अटॉर्नी देकर पंजीयन करवाया और आगे बेचने का सौदा किया। चारदीवारी करने पार्टी आई तो पार्षद ने उन्हें मूल कागजात दिखाते हुए अपना आधिपत्य जताकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया।

अदालत में पट्टा निरस्त करने की मांग

पार्षद ने अदालत से पट्टे को निरस्त करने, उनके आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने और संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिविल न्यायाधीश सोनाक्षी पाण्डेय ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। उधर, नगरपालिका ने भी नोटिस जारी किया है।


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