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GRAP-3 : राजस्थान के इन 2 जिलों में ग्रैप-3 लागू, ये रहेगी पाबंदियां

GRAP-3: एनसीआर क्षेत्र में शामिल अलवर व भरतपुर जिले में भी ग्रैप-3 की पाबंदियों का पालना करना होगा। ऐसे में राजस्थान से दिल्ली जाने वाले बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों के चक्के थम जाएंगे।

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अलवर में पानी का छिड़काव करती एंटी स्मॉग गन। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में प्रदूषण की मार को देखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी या ग्रैप का तीसरा फेज लागू कर चुकी है। इसके साथ ही राजधानी और एनसीआर में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। अब दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन नहीं चल सकेंगे। राजस्थान के अलवर और भरतपुर में भी ये पाबंदियां लागू रहेंगी।

एनसीआर क्षेत्र में शामिल अलवर व भरतपुर जिले में भी ग्रैप-3 की पाबंदियों का पालना करना होगा। ऐसे में राजस्थान से दिल्ली जाने वाले बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों के चक्के थम जाएंगे। केवल आवश्यक सामान वाले मालवाहकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे में भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी मार्गों से दिल्ली जाने वाले वाहन अटक जाएंगे।

9 शहरों में न्यूनतम पारा दस डिग्री से कम

उधर प्रदेश में बीते 24 घंटे में सर्दी का जोर रहा। नौ शहरों में न्यूनतम तापमान दस डिग्री से कम रहा। इसमें सबसे कम तापमान फतेहपुर में 6.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री दर्ज किया गया।

गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआइ

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अनुसार यह फैसला दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) के मंगलवार को 362 से बढ़कर 430 हो जाने के बाद लिया गया, जो ’गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। ये पाबंदियां ग्रैप -1 और 2 के तहत पहले से लागू प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं। हालांकि अलवर में एक्यूआइ 120 है लेकिन यहां पाबंदियां लागू रहेंगी वहीं भिवाड़ी में एक्यआइ 380 पहुंच गया।

ग्रैप 3 में यह रहेगी पाबंदियां

निजी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल हल्के मोटर वाहनों के परिवहन पर रोक। गैर जरूरी निर्माण कार्य बंद रहेंगे। सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही नहीं होगी। बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लग जाएगी। क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई होगी। स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लग जाएगी रोक। कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने के निर्देश।