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जयपुर नगर निगम का एक्शन: खुले में कचरा जलाया तो 500 रुपए जुर्माना, 181 हेल्पलाइन पर सूचना दें, निगरानी टीमें अलर्ट

Jaipur News: जयपुर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम ने विशेष निगरानी टीमें गठित कीं। खुले में पत्ते, प्लास्टिक या कोई भी कचरा जलाने पर ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के तहत 500 रुपए से जुर्माना होगा।

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जयपुर

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Arvind Rao

Nov 27, 2025

Jaipur Municipal Corporation

खुले में कचरा जलाया तो लगेगा न्यूनतम 500 रुपए जुर्माना (फोटो- पत्रिका)

Jaipur News: जयपुर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्ती करते हुए नगर निगम जयपुर ने विशेष निगरानी टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही हैं। खुले में कचरा जलाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत न्यूनतम 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि पत्ते, प्लास्टिक, टायर या किसी भी ठोस अपशिष्ट को जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित है। इससे वायु गुणवत्ता तेजी से खराब होती है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने बताया कि निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना भी निषिद्ध है और इसे निर्धारित संग्रह केंद्रों तक पहुंचाना अनिवार्य है। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में निगम की ओर से एंटी स्मॉग गन और मेकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

लोग ये करें

-गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण कर निर्धारित डस्टबिन या निगम वाहन में ही डालें
-जहां कचरा जलता दिखे, वहां तुरंत निगम हेल्पलाइन 181 या वार्ड कार्यालय को सूचना दें
-निर्माणधीन भवनों में ग्रीन नेट का उपयोग सुनिश्चित करें, अन्यथा भवन निर्माण अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी