
pensioners welfare in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इस वर्ष जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशनर्स को हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है, ताकि पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके।
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग महेंद्र सिंह भूकर ने जानकारी दी कि इस प्रक्रिया को राज्य सरकार ने पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। अब पेंशनर्स किसी भी विभाग में कार्यरत राज्य सरकार के राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) की एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र आईएफएमएस 3.0 पर बनवा सकते हैं।
इसके अलावा पेंशनर्स अपने नजदीकी कोषालय, उपकोषालय, पेंशन निदेशालय या संभागीय पेंशन कार्यालय में जाकर भी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। पूर्व में निर्धारित तरीके—जैसे बैंक के माध्यम से प्रमाणन या अन्य स्वीकृत प्रक्रियाएं—भी पहले की तरह मान्य हैं।
पेंशन विभाग ने अपील की है कि पेंशनर्स देर न करें और 20 दिसंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत कर दें, ताकि पेंशन में कोई बाधा न आए।
Published on:
04 Dec 2025 04:34 pm
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