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राजस्थान में नकल से जुड़े आरोपियों को रोजाना 2 घंटे सफाई करने की शर्त पर मिली जमानत, 40 लाख मुचलका देने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा नकल मामले में आठ युवाओं को शर्तों के साथ जमानत दी। कोर्ट ने कहा, आरोपी रोजाना दो घंटे सफाई करेंगे और दस लाख की बैंक गारंटी, 40 लाख के मुचलके व पांच-पांच लाख की दो जमानतें देंगे।

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जयपुर

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Arvind Rao

Oct 19, 2025

Rajasthan High Court

नकल से जुड़े आरोपियों को मिली जमानत (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा में नकल से जुड़े मामले में आधा दर्जन से अधिक युवाओं को संबंधित थाना प्रभारी की देखरेख में रोजाना दो घंटे सफाई करने की शर्त पर जमानत मंजूर की। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में नकल रोकने से जुड़े कानून में एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।


ऐसे में आरोपी जमानत पर रिहाई के लिए दस लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा कराए। कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई कि आरोपी जमानत के लिए 40 लाख रुपए के व्यक्तिगत मुचलके और पांच-पांच लाख रुपए की दो जमानत भी पेश करें। न्यायाधीश समीर जैन ने बलबीर सहित आठ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर यह आदेश दिया।


अधिवक्ता दीपक चौहान और अन्य ने कहा कि आरोपियों को जनवरी में गिरफ्तार किया गया और वे जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ आरोप पत्र पर अधीनस्थ अदालत प्रसंज्ञान भी ले चुकी और ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगेगा।


इनको मिली जमानत


अंकित, टिंकू चौधरी, मनीष, समित सिंह, बलबीर, कश्मीर झाझड़िया, दीपक कुमार और संदीप कुमार शामिल हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि पेपरलीक और परीक्षा में नकल संगठित अपराध है और इनमें पांच से दस साल तक की सजा और एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरोपियों के खिलाफ शहर के वैशाली नगर थाने की ओर से कार्रवाई की गई थी।