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बिहार में चुनाव आयोग ने उड़ा दिए 48 लाख वोटर्स के नाम, जानें वापस कैसे जुड़वाए नाम

Bihar Assembly Election: निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें 48 लाख नामों को बाहर कर दिया गया है।

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विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद बिहार में 47 लाख वोटर कम हो गए हैं। (फोटो : ANI)

Bihar Assembly Election: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने इस सूची से 48 लाख मतदाताओं के नामों को बाहर कर दिया गया है, जो तीन महीने पहले शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले सूची में थे। एक अधिकारी ने बताया, SIR की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। कोई भी मतदाता voters.eci.gov.in लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है।

21.53 लाख नए मतदाता जोड़े

चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अगस्त में प्रकाशित SIR के पहले मसौदे के बाद से करीब 21.53 लाख योग्य मतदाता जोड़े गए हैं। 1 अगस्त 2025 को मसौदा मतदाता सूची में 7.24 करोड़ मतदाता थे। चुनाव आयोग के अनुसार, 3.66 लाख अयोग्य मतदाताओं को हटाने और 21.53 लाख योग्य मतदाताओं को जोड़ने के बाद, 30 सितंबर 2025 को अंतिम सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता हैं।

बिहार की 2025 की अंतिम मतदाता सूची: प्रमुख आंकड़े

अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। SIR में डेटा इस प्रकार है: एसआईआर शुरू होने से पहले 24 जून 2025 को 7.89 करोड़ मतदाता सूची में थे। इसके बाद मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन और डुप्लिकेट प्रविष्टियों जैसे कारणों से 65 लाख रुपये को बाहर कर दिया गया। 1 अगस्त को मसौदा एसआईआर सूची में इनकी संख्या 7.24 करोड़ थी। जांच के बाद 3.66 लाख लोगों को अयोग्य पाया गया और उन्हें हटा दिया गया। आपत्तियों और जांच प्रक्रिया के दौरान पात्र पाए जाने पर 21.53 लाख नाम जोड़े गए या पुनः शामिल किए गए। अंत में हटाए गए (65 लाख + 3.66 लाख = 68.66 लाख) और जोड़े गए (21.53 लाख) की गणना के बाद, 30 सितंबर, 2025 तक मतदाताओं की अंतिम संख्या 7.42 करोड़ है।

मतदाता सूची से हट गया नाम तो क्या करें

चुनाव आयोग ने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह आगामी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। चुनाव प्रक्रिया अक्टूबर के मध्य में शुरू होने की संभावना है तथा मतदान का पहला दौर महीने के अंत या नवंबर की शुरुआत में हो सकता है।

कहां कर सकते है अपील

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अंतिम मतदाता सूची के संबंध में निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आयोग एक हफ्ते के भीतर बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर सकता है। आयोग ने कहा कि पहले चरण का मतदान अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के बाद होने की संभावना है। छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जिसका अर्थ है कि चुनाव अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकते हैं।