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नाबालिग के साथ हुई घटना की जानकारी छिपाई, पुलिस ने 2 महिलाओं पर लिया एक्शन, कहा- चुप रहना भी…

हैदराबाद में दो महिलाओं पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया गया है। मामला यह है कि नाबालिग बंधक थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई।

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: ANI)

हैदराबाद में दो महिलाओं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही महिलाओं ने नाबालिग से बर्बरता नहीं की है, लेकिन उनकी चुप्पी ने उन्हें कानून की नजर में आरोपी बना दिया है।

दोनों महिलाओं के खिलाफ पॉक्सो के अलावा एससी/एसटी केस में चार्जशीट दायर की गई है। पुलिस के मुताबिक, महिलाओं ने एक नाबालिग लड़की को गलत तरीके से बंधक बनाए जाने की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी, जिसके बारे में उन्हें पता था कि वह खतरे में है।

पिछले साल नवंबर की घटना

यह घटना नवंबर 2024 की है, जो हैदराबाद के जुबली हिल्स में हुई थी। हाल ही में लोकल कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट फाइल की गई थी। इस बारे में पुलिस ने कहा कि 42 साल के शख्स रेयी राजा रेड्डी ने 31 अक्टूबर और 5 नवंबर 2024 के बीच नाबालिग पर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया।

पुलिस ने आगे कहा कि दोनों महिलाओं पर नाबालिग को गलत तरीके से बंधक बनाने और इसकी जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचित न करने का आरोप है। आरोपी एक महिला के ड्राइवर के तौर पर काम करता था, जबकि दूसरी महिला अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड थी।

जानबूझकर छिपाई बात

दोनों महिलाओं पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के सेक्शन 211 के तहत चार्ज लगाया गया है, जो जानबूझकर किसी अपराध के बारे में जानकारी छिपाने से जुड़ा है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के सेक्शन 33 के तहत किसी भी अपराध के बारे में पता होने पर तुरंत सबसे पास के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है।

चुप रहना भी एक अपराध — पुलिस

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने जुबली हिल्स के एसीपी पी. वेंकटगिरी के हवाले से बताया कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह किसी अपराध के बारे में अधिकारियों को सूचित करे। उन्होंने कहा— *चुप रहना भी एक अपराध है।*

पुलिस ने शुरू में 1 नवंबर को पीड़िता की मां की शिकायत पर गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। जब अधिकारियों ने दोनों आरोपी महिलाओं समेत वहां आसपास रहने वालों से पूछताछ की, तो दोनों ने उस वक्त कहा था कि उन्हें इस केस के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

इस तारीख को घर लौट आई थी लड़की

इसके बाद 6 नवंबर को लड़की अपनी मां के पास लौट आई। उसने मारपीट के बारे में बताया। पुलिस ने पीड़िता की पूरी बात सुनने के बाद जानकारी दी कि आरोपी और एक महिला शादी में ले जाने के बहाने पीड़िता को कार में ले गए।

पीड़िता के लिए कपड़े खरीदे और फिर उसे पांच दिनों तक एक फ्लैट की दूसरी मंजिल पर बंद रखा, जहां राजा ने बार-बार उसके साथ मारपीट की।

उधर, गार्ड महिला ने कथित तौर पर लड़की को खाना दिया, जबकि वह अंदर बंद थी। इसी आधार पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को आरोपी बनाया है।