
इनसेट में आरोपी। फोटो- पत्रिका
पाली। जिले की एक युवती से बलात्कार और धर्म परिवर्तन के मामले में इंदौर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने नाम बदलकर युवती से दोस्ती की और फिर जॉब दिलाने का झांसा देकर होटल में बुलाकर बलात्कार किया। इसके बाद से ही आरोपी पीड़िता के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने लगा।
विरोध करने पर आरोपी पीड़िता से मारपीट कर सिगरेट से शरीर दागता था। आरोपी से मिली मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस और हिंदूवादी संगठन को आपबीती सुनाई। आरोपी को बहाने से बुलाकर संगठन ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे रिमांड पर लेने की बात कही है।
पुलिस के मुताबिक राजस्थान के पाली जिला निवासी पीड़िता की शिकायत पर आरोपी इरफान अली उर्फ हैप्पी पंजाबी निवासी देवास को गिरफ्तार किया है। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले वह पाली से इंदौर कोर्स करने आई थी। पार्ट टाइम जॉब की तलाश के दौरान उसकी आरोपी से मुलाकात हुई।
आरोपी ने जॉब दिलाने का झांसा देकर एक होटल में मिलने बुलाया। वहां कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी। जिसके बाद नशा हो गया। अगले दिन सुबह उठने पर पता चला कि आरोपी ने बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाए हैं। वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद आरोपी किराए के कमरे में आकर बलात्कार करने लगा। इनकार करने पर वह मारपीट करता रहा।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के बारे में पता चला है कि वह पब में काम करता है। टीम ने उसे बायपास से पकड़ा है। आरोपी को रिमांड पर लेकर केस से संबंधित सबूत एकत्रित करेंगे। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि वह बीते वर्ष ऑटो से आरोपी के साथ कहीं जा रही थी। उस दौरान आरोपी का ऑटो चालक से विवाद हो गया। थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तब पीड़िता को पता चला कि हैप्पी पंजाबी का असल नाम इरफान अली है।
पीड़िता इसके बाद अपने घर लौट गई। कुछ समय पूर्व पीड़िता वापस इंदौर आई तो आरोपी उसे ब्लैकमेल कर देवास स्थित घर ले गया। यहां उसने एक फ्लैट में बलात्कार किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी ने गर्भपात करवा दिया। इसके बाद से आरोपी धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने की बात कहने लगा।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे कलमा याद करवाता था। याद नहीं कर पाने पर मारपीट करता था। यही नहीं वह रोजे रखने के साथ बुर्का पहनने का दबाव बनाता। जब विरोध करती तो जान से मारने की धमकी देता। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे सिगरेट से भी दागा।
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पुलिस ने बताया कि आरोपी हैप्पी पंजाबी उर्फ इरफान अली निवासी देवास के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 (2) (एम), 351 (3), 115 (2) व मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सोमवार को केस दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में आरोपी के खिलाफ देवास थाने में 12 से अधिक मामले दर्ज मिले हैं।
उस पर पूर्व में जिलाबदर की कार्रवाई होने की बात पता चली है। इस संबंध में देवास पुलिस को ईमेल कर जानकारी मांगी है। आरोपी पर दर्ज अधिकांश केस मारपीट के हैं। वह ड्रग्स के धंधे से जुड़ा है या नहीं, इस संबंध में जांच कर रहे हैं।
Updated on:
11 Nov 2025 03:55 pm
Published on:
11 Nov 2025 03:50 pm
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