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CG News: छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बीच गृहमंत्री का बड़ा बयान, कहा- 2003 की मतदाता सूची में नाम होना जरुरी, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल

CG News: डिप्टी सीएम ने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके एक भी ब्लड रिलेटिव (परिवार के सदस्य) का नाम नहीं होगा, उनपर फॉरेनर एक्ट और ऐसे बहुत से कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी और जेल भेजा जाएगा।

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CG News: छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बीच गृहमंत्री का बड़ा बयान, कहा- 2003 की मतदाता सूची में नाम होना जरुरी, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल

गृहमंत्री विजय शर्मा (Photo Patrika)

CG News: देश के 12 राज्यों में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यह प्रगति पर है। चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से एसआईआर का काम प्रारंभ कराया है। इसके अंतर्गत मतदाताओं को फार्म दिए जा रहे हैं जिनमें विभिन्न जानकारियां भरने को कहा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के उपमुख़्यमंत्री विजय शर्मा ने SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके एक भी ब्लड रिलेटिव (परिवार के सदस्य) का नाम नहीं होगा, उनपर फॉरेनर एक्ट और ऐसे बहुत से कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी और जेल भेजा जाएगा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने SIR प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट कहा – “SIR के लिए जो गणना पत्र घरों में दिया जा रहा है, वह 2025 की मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है।

2003 की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए

सूची में शामिल मतदाता के किसी ब्लड रिलेशन वाले का नाम 2003 की मतदाता सूची में होना चाहिए, अवश्य ही होना चाहिए. और अगर नहीं है, तो परीक्षण करना होगा और इससे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, तो फॉरेनर्स एक्ट और ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रावधान है, जिनके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल में डाले जाएंगे.” अपने पाठकों हम यहां बताना जरूरी समझते हैं कि फॉरेनर एक्ट किसी भी भारतीय नागरिक के लिए लागू नहीं होता है. यह केवल दूसरे देश से आने वाले लोगों पर लागू होता है।


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