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हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र तोमर 5 दिन की रिमांड पर, पुलिस करेगी 14 नवंबर तक पूछताछ, अब रोहित और मददगारों के खुलेंगे राज…

Virendra Tomar: रायपुर में हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र तोमर से पुलिस 5 दिन तक पूछताछ करेगी। सोमवार को उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा बेक की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया।

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हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र तोमर 5 दिन की रिमांड पर, पुलिस करेगी 14 नवंबर तक पूछताछ(photo-patrika)

हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र तोमर 5 दिन की रिमांड पर, पुलिस करेगी 14 नवंबर तक पूछताछ(photo-patrika)

Virendra Tomar: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र तोमर से पुलिस 5 दिन तक पूछताछ करेगी। सोमवार को उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा बेक की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस वीरेंद्र से फरार रोहित तोमर और उसके मददगारों के बारे में पूछताछ करेगी। इसकी अवधि पूरी होने पर 14 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Virendra Tomar: ग्वालियर से गिरफ्तार तोमर से 14 तक पुलिस करेगी पूछताछ

पुलिस ने सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा बेक की अदालत में वीरेन्द्र को पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि वसूली की रकम, उसके सिंडिकेट में शामिल लोगों और अब तक फरार रोहित के संबंध में पूछताछ करना है। साथ ही सूदखोरी का जाल फैलाकर कितनों से वसूली की गई, कारोबार और प्रॉपर्टी के संबंध में पूछताछ करने की जरूरत है। इसके लिए 7 दिन की रिमांड का आवेदन पेश किया।

कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड को मंजूरी देते हुए 14 नवंबर को भोजन अवकाश के बाद पेश करने का आदेश दिया। बता दें कि वीरेन्द्र को ग्वालियर से 8 नवंबर को गिरतार करने के बाद 9 नवंबर को रायपुर जिला न्यायालय के अवकाशकालीन कोर्ट में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लिया गया था।

ब्लैकमेलिंग काबड़ा कारोबार

तोमर भाइयों ने मिलकर शहर के कई लोगों को अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल किया है और इससे करोड़ों रुपए वसूल चुके हैं। इनमें अधिकांश लोग कारोबारी और किसान हैं। चर्चा तो यह भी है कि आरोपियों ने कई पीड़ितों की गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारियां भी इकट्ठी कर ली हैं। पिछले दिनों छापे में पुलिस ने आरोपियों के घर से बड़ी मात्रा में दस्तावेजों के अलावा लैपटॉप, कप्यूटर, मोबाइल आदि जब् द्यत किया था। अब इनकी बारीकी से जांच की जा रही है। इससे और कई खुलासे होंगे।