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PM आवास योजना में बड़ा बदलाव! अब 2500 वर्गफीट से अधिक प्लाट वाले भी ले सकेंगे लाभ, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 2500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड के मालिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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PM आवास योजना में बड़ा बदलाव! अब 2500 वर्गफीट से अधिक प्लाट वाले भी ले सकेंगे लाभ, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत(photo-patrika)

PM आवास योजना में बड़ा बदलाव! अब 2500 वर्गफीट से अधिक प्लाट वाले भी ले सकेंगे लाभ, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत(photo-patrika)

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 2500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड के मालिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले बड़ी जमीन वाले आवेदक अपात्र माने जाते थे, लेकिन शासन ने यह सीमा पूरी तरह समाप्त कर दी है। इस फैसले से शहरों में आवास निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और अधिक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुँच सकेगा।

PM Awas Yojana: गरीब और मध्यम वर्ग को राहत

लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए अब 2500 वर्गफीट से बड़े भू-खण्ड वाले आवेदकों को भी पात्र माना जाएगा। पहले इस श्रेणी के प्लॉट मालिकों को योजना से बाहर रखा जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में इस सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

इस परिवर्तन के बाद बड़े प्लॉट धारक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकेंगे, जिससे अधिक जरूरतमंद परिवारों को आवास निर्माण के लिए सहायता प्राप्त होने का मार्ग खुलेगा। राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण को गति देगा और पात्र लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।

पीएम आवास योजना (बीएलसी) में महत्वपूर्ण बदलाव

अब तक इस योजना का लाभ केवल 2500 वर्गफीट से कम क्षेत्र वाले भू-खण्ड धारकों को मिलता था। निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्रफल सीमा हटाने से शहरों में आवास निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अधिक संख्या में वास्तविक जरूरतमंद नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शासन का मानना है कि यह सुधार शहरी गरीब और कमजोर वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

पीएम आवास योजना (बीएलसी) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे कम होना अनिवार्य है। आय मानदंड को इसलिए रखा गया है ताकि वास्तविक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता देकर उन्हें सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।