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Rajsamand News: राजस्थान के इस जिले में बनेगा ग्रीन इंडस्ट्रियल हब; केवल ईको-फ्रेंडली यूनिट्स को मंजूरी, 8.0668 हेक्टेयर भूमि रिजर्व

राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में राजस्थान सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को औपचारिक मंजूरी दी है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Eco-Friendly Units in Kumbhalgarh: राजसमंद। कुंभलगढ़ में औद्योगिक विकास को जल्द ही रफ्तार मिलने वाली है। राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को औपचारिक मंजूरी दी है। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद आई है, जिसे राजस्व विभाग की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे क्षेत्र की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई है, जिससे परिवहन और उद्योग दोनों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यही नहीं, इस क्षेत्र में केवल गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को अनुमति मिलेगी, जिससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। सबसे दिलचस्प बात रीको ने इस जोन में होटल और रिसोर्ट की स्थापना की भी मंजूरी दे दी है, जिससे पर्यटन और निवेश के नए दरवाजे भी खुलना तय है।

आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार

नए औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी मिलने के बाद अब कुंभलगढ़ में उद्योग बसाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। नया औद्योगिक क्षेत्र बनने पर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार की यह स्वीकृति सभी औपचारिक प्रक्रियाओं के साथ जारी की गई है। इसके संबंध में वरिष्ठ शासन उप सचिव कैलाश चन्द्र कुमावत ने आदेश जारी किए हैं। आदेश 15 नवंबर 2025 को मंत्री-स्तरीय स्वीकृति और प्रपत्र अनुमोदन के बाद अमल में लाया गया।

आगे क्या: उद्योग बसाने की रूपरेखा तैयार होगी

- भूमि आवंटन के बाद अब रीको की ओर से डिमांड नोट जारी होगा
- राजकोष में राशि जमा करवाई जाएगी
- जिला कलक्टर कार्यालय भूमि हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेगा
- इसके बाद औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जाएगा और उद्योग लगाने का वास्तविक काम शुरू होगा।

चरणबद्ध रूप से होगा लागू प्लान

नवीन आदेश के साथ पूर्व में 1 मई 2023 को जारी विभागीय स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद ग्राम तनाजा (कुंभलगढ़) स्थित चुणावतों का खेड़ा क्षेत्र की करीब 30 बीघा (12.0668 हेक्टेयर) भूमि में से 8.0668 हेक्टेयर को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत औद्योगिक उपयोग के लिए संरक्षित कर दिया गया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम को यह भूमि 1.5 किमी के दायरे में सिर्फ गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना के लिए आवंटित की गई है।

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