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राजसमंद में 425 वाहनों के पंजीकरण निलंबित: बिना फिटनेस और टैक्स जमा कराए चल रहे थे भारी वाहन

जिला परिवहन कार्यालय, राजसमंद ने बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और टैक्स जमा कराए सड़कों पर संचालित हो रहे 425 भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

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Bus Checking News

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राजसमंद. जिला परिवहन कार्यालय, राजसमंद ने बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और टैक्स जमा कराए सड़कों पर संचालित हो रहे 425 भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने इन सभी वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53(1)(a) के तहत निलंबित कर ब्लॉकलिस्ट कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह ने बताया कि कार्यालय की ओर से पहले इन वाहनों के स्वामियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था, किंतु निर्धारित अवधि में अधिकांश वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद विभाग ने कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए पंजीकरण निलंबन की कार्यवाही पूरी की।

फ्लाइंग स्क्वाड की सतत कार्रवाई

डीटीओ ने बताया कि जिले में परिवहन कार्यालय के अधीन उड़नदस्तों (फ्लाइंग स्क्वाड) द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यह पाया गया कि कई वाहन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स भुगतान किए ही सड़क पर चल रहे थे, जिससे सड़क सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन हो रहा था।अभिजीत सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और राजस्व अनुशासन दोनों की दृष्टि से आवश्यक थी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी बिना वैध फिटनेस और टैक्स वाले वाहनों के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।

बस बॉडी निर्माताओं पर विशेष जांच अभियान

परिवहन विभाग ने केवल वाहन स्वामियों तक सीमित न रहते हुए, जिले में संचालित बस बॉडी निर्माण इकाइयों के खिलाफ भी सघन जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ निर्माता अपने वाहनों का निर्माण कार्य भारतीय मानक कोड AIS:052 एवं AIS:019 के अनुरूप नहीं कर रहे हैं। जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के अनुसार इन मानकों का पालन अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ निर्माताओं के पास वैध व्यावसायिक प्रमाणपत्र (ट्रेड लाइसेंस) भी नहीं मिला। इस पर विभाग ने ऐसे सभी निर्माताओं को सख्त चेतावनी जारी की है कि वे बिना निर्धारित मानकों या बिना वैध लाइसेंस के निर्माण कार्य बंद करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मानकों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्यवाही

डीटीओ अभिजीत सिंह ने कहा कि यदि कोई निर्माता या वाहन स्वामी विभागीय आदेशों की अवहेलना करते पाया गया, तो उनके प्रमाणपत्र निरस्त किए जाएंगे तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवहन विभाग का उद्देश्य केवल दंड नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और नागरिक हित सुनिश्चित करना है। इसलिए सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस समय पर नवीनीकृत कराने, टैक्स का नियमित भुगतान करने और केवल मानक अनुरूप वाहनों का संचालन करने की अपील की गई है।