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जेल में कंबल के बाद कुर्सी न मिलने से गुस्साए आजम, बोले- बीमारी में खड़े रहना मुश्किल; अधिकारियों ने कहा- नियम सबसे ऊपर

Azam Khan News: जेल में बंद सपा नेता आजम खान कुर्सी न मिलने पर भड़क उठे और बहन व बेटे से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य का हवाला देकर कुर्सी मांगी गई थी, लेकिन जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का कारण बताते हुए इसे ठुकरा दिया।

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जेल में कंबल के बाद कुर्सी न मिलने से गुस्साए आजम | Image Source - 'X' @IANS

Azam khan chair demand in jail: जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। जेल प्रशासन से खराब सेहत का हवाला देकर बैठने के लिए कुर्सी की मांग करने वाले आजम खान को कुर्सी देने से इंकार कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार कुर्सी देने का प्रावधान जेल मैनुअल में नहीं है, जिसके बाद आजम खान नाराज हो गए।

कंबल न मिलने पर भी जताया था विरोध

गुरुवार को आजम खान ने जेल अधीक्षक से कोर्ट आदेश की प्रति मांगी, जिसके लिए उन्होंने लिखित पत्र दिया। जेल प्रशासन ने उन्हें आदेश की प्रति उपलब्ध कराई। इससे पहले सोमवार रात उन्होंने घर से भेजा गया कंबल मांगा था, जिसे नियमों का हवाला देकर मना कर दिया गया। उस समय भी वे नाराज होकर विरोध जता चुके थे।

जेल प्रशासन ने अतिरिक्त कंबल और दवाइयां कराईं उपलब्ध

उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने गुरुवार को उन्हें अतिरिक्त कंबल और चादर उपलब्ध कराई। खाने की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता के बाद उनका भोजन अब जेल स्टाफ की मौजूदगी में दिया जा रहा है। बुधवार को उनकी दवाइयां खत्म हो गई थीं, जिसके बाद बाजार से दो दवाइयां खरीदकर दी गईं।

मुलाकात नियमों के तहत महीने में चार लोगों से मिलने की अनुमति

जेल नियमों के अनुसार कोई भी कैदी महीने में चार लोगों से मुलाकात कर सकता है, पहले 15 दिनों में दो और अगले 15 दिनों में दो मुलाकातें। वकीलों से मुलाकात की संख्या सीमित नहीं होती। जेलर सुनील सिंह ने स्पष्ट किया कि कुर्सी देने का नियम नहीं है और इसी कारण मांग खारिज की गई।

जेल में सुरक्षा बढ़ाई गई, राजनीतिक बंदियों पर विशेष निगरानी

आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम को जेल में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रशासन ने जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया है, साथ ही अंदर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक कैदियों के कारण सुरक्षा के स्तर को बढ़ाना आवश्यक था।

दो पासपोर्ट केस की सुनवाई 26 नवंबर को

अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ दर्ज दो पासपोर्ट मामले की सुनवाई गुरुवार को कोर्ट में जारी रही, जिसमें अभियोजन पक्ष ने बहस शुरू की है। यह मामला 2019 में विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आजम के पास दो पासपोर्ट हैं और उनका विदेश यात्रा में प्रयोग भी हुआ है। इस मुकदमे को निरस्त कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने पर भी उन्हें राहत नहीं मिली थी।


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