
MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले में मुआवजा दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले वनपाल और वनरक्षक को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया है। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई 28 सितंबर 2021 में की थी। दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।
जानकारी के मुताबिक, आवेदक संजय कुमार कोतू ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि मां के नाम वाली जमीन में तिली और मूंगफली की फसल जंगली सुअरों के द्वारा खराब कर दी गई थी। उसी नुकसान में मुआवजा के लिए रहली तहसीलदार को आवेदन किया था। इसको लेकर तहसीलदार ने वन विभाग रेंज गौरझामर से नुकसान पर प्रतिवेदन मांगा था।
उस दौरान आरोपी वनपाल शेख हनीफ और वनरक्षक जसवंत सिंह धुर्वे ने प्रतिवेदन तैयार कराने की एवज में 5 हजार की रिश्वत मांगी थी। जब लोकायुक्त की मामले की जांच शुरु की तो शिकायत सही पाई गई। लोकायुक्त ने दोनों आरोपियों को 5 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया था।
जब मामले की जांच पूरी हुई तो उसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। अभियोजन ने मामले में जुड़े सबूत और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
Published on:
14 Nov 2025 05:55 pm
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