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क्या टूटेगी संभल की मस्जिद? ध्वस्तीकरण मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Sambhal News: संभल जिले की गौसुलवरा मस्जिद पर चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इंकार करते हुए याची को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है।

2 min read

सम्भल

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Mohd Danish

Oct 04, 2025

sambhal masjid demolition highcourt rejects muslim committee petition

Sambhal News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला | Image Source - 'FB' @drazimushan

Sambhal Masjid News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गौसुलवरा मस्जिद पर चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमिटी द्वारा दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

याची को ट्रायल कोर्ट में अपील करने की सलाह

हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन अर्जेंट बेंच छुट्टी के दिन बैठी और मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमिटी ने जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए। हाईकोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई में मस्जिद की जमीन से जुड़े दस्तावेजों की मांग की थी। याची के अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, कोर्ट की हस्तक्षेप के बाद उन्हें ध्वस्तीकरण का आदेश भी मिला।

मस्जिद मुतवल्ली की ओर दाखिल की गई याचिका

याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने सुबह 10 बजे सुनवाई की। मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से याचिका दाखिल की गई।

ध्वस्तीकरण के लिए दशहरे का दिन चुना गया

ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्टूबर, गांधी जयंती और दशहरे का दिन चुना गया था। प्रशासन के अनुसार, बारात घर तालाब की जमीन पर बनाया गया था और मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर स्थित था। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ के कारण कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था।

मस्जिद कमिटी की ओर से स्वयं ध्वस्तीकरण

मस्जिद कमिटी की ओर से अवैध हिस्से को स्वयं हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। याचिका में राज्य सरकार, डीएम, एसपी संभल, एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा को पक्षकार बनाया गया। मस्जिद की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक श्री त्रिपाठी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे एन मौर्या और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।


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