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आदेश : रात 10 बजे तक ही बिक सकेंगे ‘पटाखे’, माननी होंगी ये शर्तें…

MP News: अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदार अनुज्ञप्ति जारी करने में दी गई शर्तों का पालन करेंगे।

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सतना

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Astha Awasthi

Sep 30, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: दीपावली और देव उठनी एकादशी पर पटाखा और आतिशबाजी लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं की दुकानें हवाई अड्डा रोड पर नारायण तालाब के सामने मेला ग्राउण्ड मैदान पर लगेंगी। कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने पटाखा विक्रेताओं को व्यवस्थागत निर्देशों का पालन सक्ती से करने निर्देशित किया है। इसके साथ ही अस्थाई पटाखा बाजार की तैयारी के लिए संबधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है।

की जायेगी वैधानिक कार्यवाही

पटाखा बाजार का ले आउट तैयार करने निगमायुक्त, एसडीएम और सीएसपी को जिम्मेदारी दी गई है। निर्देशित किया गया है कि नियम निर्देशों के अनुसार ही ले आउट तैयार किया जाए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि विक्रेताओं के लिए नियत स्थल पर आतिशबाजी पटाखा भण्डारण, सुरक्षा व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, पुलिस व्यवस्था, बिजली सप्लाई, यातायात व्यवस्था, इन्ट्री और एक्सिट पृथक गेट की व्यवस्था की जायेगी।

दीपावली, एकादशी पर्व पर जिले में निर्धारित विक्रय स्थल के अलावा अवैध रूप से आतिशबाजी के भण्डारण एवं विक्रय करने वालों पर सूचना मिलने पर कड़ी में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। दीपावली और एकादशी पर रात्रि 10 बजे तक पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। सभी पटाखा विक्रेताओं की दुकान पर चाइनीज पटाखा क्रय-विक्रय न किये जाने के संबंध में डिस्प्ले (लैक्स) अनिवार्य होगा।

लाइसेंस शर्तों का पालन अनिवार्य

अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदार अनुज्ञप्ति जारी करने में दी गई शर्तों का पालन करेंगे। प्रत्येक दुकानदार सावधानी बरतने के साथ दो-दो बाल्टियों में पानी, रेत एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रखेंगे। नियत स्थान अथवा नियत अवधि के अलावा आतिशबाजी पटाखा विक्रय करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अस्थाई दुकानें आमने-सामने नहीं होंगी और एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रहेंगी।

सुरक्षा मापदंडों की जांच के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व तथा पुलिस को विस्फोटक अधिनियम 1984, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक अधिनियम 2008 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं। संबंधित अधिकारी पुलिस उपखण्ड स्तर पर अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्र में संबंधित वैध आतिशबाजी लायसेंसधारियों, विस्फोटकों की भण्डारण मात्रा, अनुज्ञप्ति में स्वीकृत अनुसार क्रय-विक्रय का विवरण, भण्डारण हेतु नियत स्थल एवं सुरक्षा मापदण्डों के पालन की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।