
सांकेतिक फोटो
सीकर. चूरू, राजगढ़ व तारानगर में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के धड़ल्ले से वाहन बेचे जा रहे हैं। यहां पर गोदाम, सर्विस सेंटर के नाम पर शोरूम चलते पाए गए। सीकर, झुंझुनूं, बीकानेर के ट्रेड सर्टिफिकेट के नाम पर इन तीनों जगह पर टू व्हीलर, फोर-व्हीलर व ट्रैक्टर बेचे जा रहे हैं जो कि पूरी तरह मोटर व्हीकल एक्ट एवं सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स के खिलाफ है। यही नहीं बिना टेक्स, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के वाहन बेचे जा रहे हैं। आरटीओ सीकर के परिवहन निरीक्षक रोबिनसिंह ने दो दिन में चूरू, राजगढ़ व तारानगर में 14 वाहन डीलरों की जांच की और सबके चालान बनाए हैं। जो शोरूम संचालक दूसरी जगह से ट्रेड सर्टिफिकेट दिखाकर वाहन बेच रहे थे, उसके मुख्य डीलर का ट्रेड निलंबन करने की अनुशंसा की है। परिवहन निरीक्षक ने 14 में से 8 शोरूम्स की मोटरसाइकिल व कार जब्त करके संचालक को बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के वाहन नहीं बेचने के लिए पाबंद किया है।
प्रादेशिक परिवहन विभाग, सीकर के परिवहन निरीक्षक ने दो दिन में करीब 14 शोरूमों की जांच की। सभी 14 शोरूम संचालक डिफाल्टर मिले। राजगढ़ में ट्रैक्टर बेचने वाले संचालक की जांच की तो पाया कि वह पिछले एक साल से बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैक्टर डिलीवर कर रहा है। ऐसे में कोई सड़क हादसा या कृषि कार्य करते समय दुर्घटना कारित हो गई तो मृतक को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। उन्होंने चालान में एमवी एक्ट- 192 बी के तहत 15 गुना टेक्स लगाने की कार्रवाई के लिए डीटीओ, चूरू को लिखा है।
एमवी एक्ट-34 के नियमों के अनुसार हर शोरूम का अलग से ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वह वाहन बेच सकेंगे। डीलर अन्य जिलों व तहसीलों में अपने सब आउटलेट्सखाेलकर वाहन नहीं बेच सकते हैं। जिस शोरूम से गाड़ी बेची जाती है, उसी शोरूम की आइडी से उसी दिन रजिस्ट्रेशन व टेक्स काटा जाना चाहिए।
टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और ट्रैक्टर खरीदने वाले ग्राहक इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन वे वाहन खरीदते हैं, उसी दिन वाहन का रजिस्ट्रेशन व टेक्स जमा होना चाहिए। डीलर वाहन बेचने के लिए आरटीओ फाइल चार्ज के नाम से भी ग्राहक से अतिरिक्त पैसा वसूल रहे हैं, जबकि आरटीओ का समस्त कार्य डीलर ही करते हैं। ग्राहक जितने की रसीद कटे उतने रुपए ही डीलर को दें।
इससे पहले भी आरटीओ सीकर के परिवहन निरीक्षकों ने सीकर, नीमकाथाना, चूरू, झुंझुनूं में कई वाहनों की जब्ती के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन, बिना टेक्स के वाहन चलते पाए थे। अधिकारियों ने डीलरों के ट्रेड निलंबन की अनुशंसा की गई थी, लेकिन डीलर के रसूखदार होने के चलते आज तक परिवहन विभाग किसी भी डीलर का ट्रेड सस्पेंड नहीं कर पाया है।
कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट धारक केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 43 के तहत केवल तीन परिस्थितियों में अपने अधिकारिता क्षेत्र में एक समय में एक वाहन को ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर गाड़ी के आगे-पीछे लगाकर डिलेवरी, ट्रायल के लिए ही शोरूम से बाहर निकाल सकता है। यदि शोरूम मालिक बिना टेक्स, बिना रजिस्ट्रेशन व बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहन ग्राहक को देते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 बी के तहत वाहन स्वामी पर वार्षिक कर का पांच गुना व डीलर पर वार्षिक कर का 15 गुना टेक्स कर के रूप में जुर्माना देना पड़ेगा।
Published on:
10 Oct 2025 12:55 pm
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