Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एसआईआर : ईआरओ व एईआरओ सुनिश्चित करेंगे कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति सम्मिलित न हो

जिला पंचायत में विशेष गहन पुनरीक्षण का जनप्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ किसी अन्य दस्तावेज की नहीं होगी आवश्यकता

2 min read
Google source verification
जिला पंचायत में विशेष गहन पुनरीक्षण का जनप्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ किसी अन्य दस्तावेज की नहीं होगी आवश्यकता

जिला पंचायत में विशेष गहन पुनरीक्षण का जनप्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ किसी अन्य दस्तावेज की नहीं होगी आवश्यकता

जिला पंचायत सभागार में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाता की पात्रता भारतीय नागरिक होना, आयु कम से कम 18 वर्ष होना, संबधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना, किसी कानून के अंतर्गत आयोग्य न होना है। उन्होंने बताया कि 1951 से 2004 तक आठ बार एसआईआर किया जा चुका है। पिछला एसआईआर लगभग 21 वर्ष पहले साल 2001-2004 में किया गया था।


उन्होंने बताया कि प्रत्येक बीएलओ मौजूदा मतदाता को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे तथा बीएलओ मिलान, लिंकिंग के लिए पिछले एसआईआर के अखिल भारतीय डेटाबेस की सहायता लेंगे। गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। ईआरओ, एईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिग छूटे नहीं तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो। उन्होंने बताया कि बीएलए मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र कर सकते हंै, प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रमाणित कर सकते हंै और उन्हें बीएलओ को सौंपेंगे। मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता की सीमा पर निर्धारित किया गया है। एसआईआर में प्रमुख अधिकारियों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), प्रत्येक तहसील के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), जिला मजिस्ट्रेट, ईआरओ के निर्णय के विरूद्ध की गई प्रथम अपील को सुनते हंै। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कलेक्टर के निर्णय के विरूद्ध की अपील सुनते हैं।


दस्तावेजों की सूची में ये शामिल


दस्तावेजों के सांकेतिक सूची में किसी केन्द्रीय,राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, विश्व विद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र, राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा पारिवारिक रजिस्टर सहित अन्य शामिल हंै। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल, सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, एसडीएम बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जनप्रतिनिधि त्रिभुवनप्रताप सिंह, राजेन्द्र कोल, नगरीय निकायों के वार्ड पार्षद सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।