
पांच हजार का जुर्माना, पीडि़ता को एक लाख प्रतिकार का आदेश
धौलपुर.नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के एक मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को तीन साल कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार मामला 12 सितंबर 2022 को बाड़ी सदर पुलिस थाना का है। जहां एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल और कोचिंग जाते समय तीन बाइक सवार लडक़े उसकी बेटी को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करते थे।
शिकायत के अनुसार 11 सितंबर को जब बेटी कोचिंग से लौट रही थी, तब तीनों लडक़ों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब इसकी शिकायत लडक़ों के घर पर की गई, तो 12 सितंबर को स्कूल जाते समय तीनों लडक़ों ने बेटी को सुनसान जगह पर रोककर फिर से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कीं। जब लडक़े उसे जबरन ले जाने लगेए तो बेटी जोर-जोर से चिल्लाने लगी।
बेटी की आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे दो व्यक्ति मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लडक़े भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया और पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया। आरोपी फिलहाल जमानत पर है, जबकि नाबालिग के खिलाफ मामला प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन है।
लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 11 गवाह पेश किए और दस्तावेजों को साबित कराया। न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही कोर्ट ने पीडि़ता को एक लाख रुपए का प्रतिकार अदा करने का भी आदेश दिया है।
Published on:
07 Nov 2025 07:23 pm
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