HIGHWAY (file photo)
Heavy Vehicle Speed: जयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 (मनोहरपुर-दौसा खंड) पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय कर दी गई है। इस संबंध में अधिसूचना 1 अक्टूबर 2025 को गजट में प्रकाशित हुई, जो प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हो गई है।
अधिसूचना के अनुसार भारी वाहन ट्रोला के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रक और हल्के भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं मध्यम और भारी यात्री वाहनों के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। हल्के चार पहिया वाहनों को अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त तीन पहिया वाहनों की सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दुपहिया वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक एनएच-148 मनोहरपुर-दौसा खंड को 4 लेन का डिवाइडेड कैरिज वे नहीं बना दिया जाता।
गति सीमा तय होने से जहां सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी, वहीं यातायात व्यवस्था और भी सुचारु हो सकेगी।
Published on:
01 Oct 2025 10:58 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग