
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट.)
US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने गोल्ड कार्ड के लिए परमानेंट रेसिडेंस प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। विदेशी नागरिकों को सरकार से बड़े डोनेशन के जरिए US में कानूनी तौर पर स्थाई नागरिकता मिल सकती है। USCIS ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट फॉर्म जारी किया है।
ड्राफ़्ट निर्देशों के अनुसार, गोल्ड कार्ड और स्थाई नागरिकता की पात्रता पूरी करने के लिए एक आवेदक को अमेरिका को 1 मिलिनय यूएस डॉलर डोनेट करने होंगे। कॉर्पोरेट या एम्पलॉयर स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन के लिए अमेरिकी सरकार को 2 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन की फीस हर आवेदनकर्ता के लिए US $15,000 होने की उम्मीद है।
US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में गोल्ड कार्ड एप्लीकेशन फाइल करना होगा। इसके बाद USCIS के साथ pay.gov के जरिए नॉन-रिफंडेबल US $15,000 फीस देना होगा। फिर USCIS के साथ फॉर्म I-140G फाइल करना होगा, ताकि अमेरिकी जांच विभाग यह पता लगा सके कि नए इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी के लिए आवेदनकर्ता ने सही तरीकों से धन जुटाए।
इन प्रोसेस के पूरा होने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद आवेदनकर्ताओं को एक अप्रवासी वीजा नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आवेदक को वैध स्थायी निवासी के रूप में भर्ती होने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के माध्यम से विदेश में कांसुलर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ट्रंप सरकार ने अभी तक इससे जुड़े प्लैटिनम कार्ड प्रोग्राम के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी हैं, जिसकी घोषणा प्रेसिडेंट ट्रंप के सितंबर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में नहीं की गई थी, लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेशन की गोल्ड कार्ड वेबसाइट पर एक ऑप्शन के तौर पर दिखता है। प्लैटिनम कार्ड के लिए विदेशी नागरिकों को 5 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान करना होगा। उस व्यक्ति को हर साल 270 दिनों तक यूनाइटेड नेशन में रहने का अधिकार होगा। साथ ही, उस पर नॉन-US इनकम पर US टैक्स नहीं लगेगा।
U.S. में परमानेंट रेजिडेंस चाहने वाले अमीर विदेशी नागरिकों के लिए, यह “गोल्ड कार्ड” रास्ता एक महंगा लेकिन शायद फास्ट-ट्रैक रास्ता है। US इमिग्रेशन सिस्टम के लिए, यह प्रोग्राम मोनेटाइज़्ड इमिग्रेशन चैनलों की ओर एक बदलाव का संकेत देता है, जोकि फेयरनेस, नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटीज़, और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट- या फैमिली-बेस्ड ग्रीन-कार्ड एप्लीकेंट्स के ट्रीटमेंट पर सवाल उठाता है।
Updated on:
21 Nov 2025 07:42 am
Published on:
21 Nov 2025 07:20 am
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